जबलपुर। नगरीय निकाय सीमा में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाईजरों पर लगातार नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगमायुक्त प्रीति यादव के द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले 8 कॉलोनाईजरों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई करने संबंधित थानों को निर्देशित कर कार्रवाई की गयी है। कार्रवाई के संबंध में अपर आयुक्त व्हीएन बाजपेयी एवं कॉलोनी सेल के प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि मौजा गुरैया खसरा नं. 152 रकबा 3080 वर्गमीटर की भूमि पर पारस रेसीडेन्सी पार्टनर पारस कुशवाहा पिता स्व. नर्मदा कुशवाहा निवासी 345, अमखेरा रोड़, जबलपुर, मौजा अमखेरा खसरा नं. 193 की भूमि पर मेसर्स राधा कृष्ण एसोसिएट्स पार्टनर राकेश कुमार अहिरवार पिता किशन लाल अहिरवार, पता 1094 न्यू कॉलोनी चेरीताल वार्ड दमोहनाका, शुभम यादव तिपा नेमचंद यादव पता परियट मार्ग गॉंव जटवा सरसवां, अब्दुल इमरान पिता अब्दुल कलाम पता 1039-1040 बहोराबाग, पसियाना भूमि स्वामी एवं विकासकर्ता बबलू गुप्ता, मौजा कुदवारी नं.बं. 506 प.ह.नं. 80 खसरा नं. 95, 96 की भूमि पर मोहम्मद हामिद हसन पिता स्व. मोहम्मद रशीद निवासी म.नं. 630 संजीवन हॉस्पिटल खालिद अपार्टमेंट के पीछे राम नगर गोहलपुर, मौजा रिमझा खसरा नं. 79 एवं 40/1 की भूमि पर देवेन्द्र कुमार सोनी पिता एच.एन. सोनी, मानव देवेन्द्र सोनी पिता देवेन्द्र कुमार सोनी, विकास सोनी शुभ डेवलपर्स होम्स पता कटंगी रोड कृष्णा सिटठी के सामने सेण्ड एलॉयसिस स्कूल के पीछे रिमझा, मौजा गुरैया प.ह.नं. 24 खसरा नं. 164/3 रकबा 0.218 हेक्टेयर की भूमि मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कलाम दोनो के पिता हाजी अब्दुल हमीद निवासी गुरैया एवं निशांत ठाकुर पिता नरेन्द्र सिंह निवासी गोरैया, मौजा महाराजपुर खसरा नं. 13/1 की भूमि पर सजय कुमार, हेमंत कुमार एवं श्रीमती सरोज श्याम गुड्डी महाराजपुर, मौजा पिपरिया 187 प.ह.नं. 58/14 खसरा नं. 61/63 की भूमि पर अशोक यादव पिता स्व. मिट्ठूलाल यादव एवं रमेश खत्री पिता छत्ताराम खत्री दोनो निवासी ग्राम पिपरिया थाना खमरिया तहसील रॉंझी, मौजा गुरदा नं.बं. 600 प.ह.नं. 24/81 खसरा नं. 176/1 रकबा 0.560 हेक्टेयर 176/2 रकबा 0.420 हेक्टेयर 176/3 रकबा 0.240 हेक्टेयर की भूमि पर मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल अजीज पता म.नं. 388, अनवरगंज मस्जिद के बाजू में हनुमानताल खैरमाई वार्ड, राजेश कुमार सिंगौर पिता रमेश प्रसाद सिंगौर पता म.नं. 327 पटैल नगर महाराजपुर, निशांत साहू पिता महेश साहू पता नमा कॉलोनी एमजीएसआई आरडी स्वीटी मैरिज हॉल के पास अधारताल जबलपुर के द्वारा अवैध कॉलोनी निर्मित होना पाया गया।
अपर आयुक्त एवं कॉलोनी सेल ने बताया कि 8 कॉलोनाईजरों के द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में अनियमित्ताएॅं पाई गयी जिसमें संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास अनुमोदित नहीं कराया गया, मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप कॉलोनाईजर लायसेंस एवं कॉलोनी की विकास अनुमति प्राप्त किये बगैर कॉलोनी विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि कॉलोनाईजरों द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके संबंध में कॉलोनाईजरों को समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गए, परन्तु कॉलोनाईजरों के द्वारा नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया गया और न ही कॉलोनी की स्वीकृति के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। आठों कॉलोनी निर्माताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ‘‘ग’’ के तहत् विभिन्न थाना प्रभारी को विवेचना उपरांत दाण्डिक कार्रवाई करने पत्र प्रेषित किया गया है।