नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली के शुद्धीकरण की दिशा में शनिवार (9 अगस्त) को एक अहम कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया है. कर छूट जैसे विशेषाधिकार और लाभ हासिल करने वाले इन दलों ने 2019 से पिछले छह सालों में एक भी चुनाव लडऩे की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके मद्देनजर इन दलों को पंजीकृत सूची से आयोग ने हटा दिया.
यह दल देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं. देश में सभी राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत हैं. इस प्रावधान के तहत किसी भी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, उसे कर छूट जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं.
2019 के बाद नहीं लड़ा कोई चुनाव
यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ करने और ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से संचालित की गई है, जिन्होंने 2019 के बाद से कोई भी लोकसभा या राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा या उपचुनाव नहीं लड़ा है और जिनका वास्तविक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है. इस कदम राजनीतिक प्रणाली में शुद्धता लाने के मकसद से उठाया गया है. निर्वाचन आयोग ने जून में इस दिशा में कदम बढ़ाए थे. तब यह गौर किया गया था कि श्वष्टढ्ढ में पंजीकृत 3 हजार से ज्यादा ईसीआई में से करीब साढ़े 300 अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं कर रही हैं. इसके बाद आयोग ने ऐसे आरयूपीपी की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी कसरत शुरू, जिसके बाद 345 ऐसे आरयूपीपी की पहचान सामने आई.
कारण बताओ नोटिस जारी
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पार्टी अनुचित रूप से लिस्ट से बाहर न हो जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ष्टश्वह्र को ऐसे आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद इन पार्टियों को संबंधित आरयूपीपी द्वारा सुनवाई के माध्यम से एक अवसर दिया गया. सभी का पक्ष जानने के बाद यह सामने आया कि 334 पार्टियां पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़ी हैं. ऐसे में उनके दल को सूची में शामिल नहीं रखा जा सकता.
पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाएगा
अभी देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभ्यास उसकी ओर से जारी रखा जाएगा. सभी राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट हैं और अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल चुनाव नहीं लड़ती तो उसको पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाएगा.
30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं
इसके अलावा पार्टियों को अपने पंजीकरण के समय विवरण देना होगा जैसे कि नाम, पता, पदाधिकारी आदि और किसी भी बदलाव को बिना किसी देरी के आयोग को सूचित किया जाना चाहिए. हटाए गए आरयूपीपी अब आरपी एक्ट की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के तहत किसी भी लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि आयोग के इस आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर प्रभावित पक्ष की ओर से अपील की जा सकती है.