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सुप्रीम कोर्ट से उदयपुर फाइल्स को नहीं मिली राहत, फिर टली फिल्म की रिलीज

 
नई दिल्ली.
उदयपुर फाइल्स के फिल्म निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है. इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इंकार कर दिया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं से केंद्र के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है, जो कि बुधवार को उदयपुर फाइल्स फिल्म के खिलाफ आपत्तियां सुनेगा. वहीं फिल्म उदयपुर फाइल्स- कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई चल रही है.

आपको बता दें कि फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं, ने स्पष्ट किया कि वो फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे. कोर्ट ने केंद्र से आग्रह किया कि वह समिति के माध्यम से जल्द से जल्द इस विवाद पर निर्णय दे.

आरोपियों का पक्ष भी सुनने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस समिति से, जो फिल्म पर दर्ज आपत्तियों की समीक्षा कर रही है, ये सुनिश्चित करने को कहा कि वो कन्हैया लाल हत्या मामले के आरोपियों का पक्ष भी सुने. वहीं बता दें कि अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई है.

फिल्म निर्माता का पक्ष

फिल्म निर्माता की ओर से बताया गया कि उदयपुर फाइल्स को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त है, इसलिए हाईकोर्ट को इसके प्रदर्शन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म का नाम पहले कुछ और था, जिसे बदलकर उदयपुर फाइल्स किया गया है. वहीं हत्या के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि फिल्म के प्रदर्शन से उसके खिलाफ चल रहे ट्रायल पर असर पड़ेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ये फिल्म एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का गंभीर प्रयास है और इसलिए इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए.


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