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लैंड फॉर जॉब स्कैम : दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को झटका, जबलपुर जोन में ग्रुप डी की भर्ती में घोटाले का है मामला

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। इस मामले में लालू यादव के अलावा जबलपुर में पदस्थ तत्कालीन कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम है.

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर में हुई थी ग्रुप डी में भर्तियां

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में लोगों ने राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए या हस्तांतरित किए। 18 मई 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।


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