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हत्या के मामले में 4 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


जबलपुर ।
किशोर की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आज बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । इस मामले में विगत 11 दिसंबर को 17 वर्षीय प्रसन्न चौगले निवासी नेहरू कालोनी गोरखपुर के सिर, गर्दन पर चोट पहुंचाकर हत्या किये जाने पर थाना भेडाघाट में आरोपी 31 वर्षीय गोलू उर्फ विपिन, 25 वर्षीय अंकु उर्फ अंकुश समद, 25 वर्षीय अभिषेक कुण्डे और 24 वर्षीय गोरव उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया था। इस हत्या के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी भेडाघाट एमडी नागौतिया द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई थी। जिसके बाद प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के निर्देशन मे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी केजी तिवारी द्वारा की गई। जिसके चलते बुधवार को न्यायालय अनिल कुमार चौधरी एडीजे जबलपुर द्वारा चारों आरोपियों को धारा 302.34 ताहि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए का अर्थदण्ड, 364.120बी ताहि में 10 वर्ष का कारावास और 5 हजार का अर्थदण्ड, धारा 404 ताहि में 2 वर्ष के कारावास एवं 2 हजार का अर्थदण्ड और 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास और 1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।  

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