सिविल लाइन थाना प्रभारी श्रीमती शशि धुर्वे ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस लाइन गेट के सामने एक महिंद्रा पिकअपमें तेज आवाज में लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस पहुंच गई और साउंड ऑपरेटर अविनाश पासवान 28 वर्ष निवासी न्यू कंचनपुर, अधारताल से अनुमति संबंधी कागजात मांगे, जिसपर ऑपरेटर साउंड बजाने से संबंधित कोई भी वैध अनुमति नहीं दिखा सका। पुलिस ने पिकअप वाहन, 8 बड़े साउंड, मिक्सर मशीन और एम्पलीफायर जब्त करते हुए कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत मामला दर्ज किया है।
अंहिसा चौक पर दबिश-
विजय नगर पुलिस को खबर मिली कि अंहिसा चौक पर एक वाहन में अवैध रूप से भारी मात्रा में साउंड उपकरण और डीजल इंजन लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। जिसपर पुलिस पहुंच गई और वाहन चालक सौरभ विश्वकर्मा 29 वर्ष निवासी कृष्णा कॉलोनी, गोहलपुर से पूछताछ के बाद वाहन में लदे 2 बड़े और 6 छोटे साउंड बॉक्स, 6 लाइट, डीजल इंजन, एम्पलीफायर और स्टेबलाइजर समेत पूरा वाहन जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 223 और कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।