बैठक में बताया गया कि जिस व्यक्ति के नाम पर पटाखा दुकान का लाइसेंस होगा, उसकी दुकान पर मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। दुकानों में 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जा सकेगा। प्रतिबंधित तेज आवाज वाले पटाखों के साथ कार्बाइट गन रखने पर भी रोक रहेगी। सिहोरा में पड़ाव मैदान और खितौला में बारीबहू स्टेडियम पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। सिहोरा में 30 से 35 और खितौला में 8 से 10 दुकानें लगाई जाएंगी। नगर पालिका प्रशासन व्यापारियों की मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन करेगा। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पटाखा दुकानों में टीन शेड लगाना अनिवार्य किया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि पटाखा बाजार में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
जबलपुर। जबलपुर के सिहोरा में दीपावली पर पटाखा बाजार की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आज दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय में व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें एसडीएम ज्योति परस्ते, एसडीओपी हेमंती मरावी और सीएमओ प्रदीप झरिया ने व्यापारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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