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हाईकोर्ट बार अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह का वॉट्सएप अकाउंट होगा बहाल, याचिका डिस्पोज़

 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह का वॉट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण (डिस्पोज़) कर दिया है। सुनवाई के दौरान वॉट्सएप के अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ को सूचित किया कि मृगेंद्र सिंह का एक वॉट्सएप नंबर दो दिन पहले बहाल कर दिया गया है, जबकि दूसरा नंबर भी एक-दो दिनों के भीतर चालू कर दिया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर अदालत ने याचिका समाप्त कर दी।                                                                                         याचिकाकर्ता के अनुसार, वॉट्सएप ने बिना किसी पूर्व सूचना, शो-कॉज नोटिस या स्पष्ट कारण बताए उनका प्राथमिक अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद जब उन्होंने नए नंबर से दूसरा अकाउंट बनाया, तो 4 अक्टूबर 2026 को उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अधिवक्ता रोहित मिश्रा ने बताया कि महीनों तक अकाउंट बंद रहने के कारण मृगेंद्र सिंह का वकीलों और पक्षकारों से संवाद टूट गया, जिससे उनके पेशेवर कामकाज पर गंभीर असर पड़ा और लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।वॉट्सएप के ग्रीवांस ऑफिसर को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट और कारण साझा नहीं किए गए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आईटी नियम, 2021 के खिलाफ है।अकाउंट बहाल होने की सहमति के बाद हाईकोर्ट में मामला बंद हो गया है, लेकिन सेवा में लापरवाही और हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब याचिकाकर्ता उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।

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