नई दिल्ली। ट्रेनों में आगजनी और अन्य संभावित हादसों का खतरा कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए हैं। नियम के पालन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे में पावर बैंक चार्जिंग के दौरान धुआं निकलने और उसके फटने की घटना के बाद उठाया गया है। घटना के समय रात में चार्जिंग पॉइंट चालू थे। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को सभी जोनल रेलवे को पुराने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
2014 में भी जारी हुए थे निर्देश
रेलवे बोर्ड ने इससे पहले 19 जून 2014 को भी रात में निर्धारित समय तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं होने पर बोर्ड ने दोबारा सख्ती दिखाई है।
कर्मचारियों को प्रशिक्षण, औचक निरीक्षण भी
रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देने के साथ आवश्यक परामर्श और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा है। व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारी और पर्यवेक्षक औचक निरीक्षण करेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम में कोई अपवाद स्वीकार नहीं होगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
