जबलपुर। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के कड़े निर्देश पर संपदा शाखा प्रभारी शिवांगी महाजन ने लंबित राजस्व वसूली को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने निवाड़गंज एक्सटेंशन में स्थित भूखंडों की बकाया लीज नामांतरण देनदारी पर गाला बिल्डर्स के पार्टनर चिराग गाला को 11,96,173 रुपये तथा भंवरताल एक्सटेंशन से जुड़े प्रकरण में श्री ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 14,73,916 रुपये राजकोष में भरने हेतु 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस दोनों पक्षों को तत्काल प्रभाव से थमाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर बैंक चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
लापरवाही बरतने पर दोनों भूखंड होंगे सील
गाला बिल्डर्स के मामले में म्युनिसिपल प्लाट क्रमांक 104, 110 एवं 111 का कुल क्षेत्रफल 2572.18 वर्गफुट दर्ज है, जिसकी नामांतरण प्रक्रिया लंबे समय से अधूरी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ, भंवरताल इलाके के न्यू प्लाट क्रमांक 43-44 का कुल दायरा 1826 वर्गफुट है। इस जमीन पर लीज ट्रांसफर के अलावा नवीनीकरण और आवासीय से व्यापारिक उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी गई थी। इससे पूर्व संबंधित पक्षों को मांग पत्र भेजकर देयकों के त्वरित निपटारे की सूचना दी गई थी, परंतु दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने प्रशासनिक चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया।
समय सीमा खत्म होते ही कब्जा वापस मिलेगा
सहायक आयुक्त संपदा द्वारा प्रेषित अंतिम पत्र में स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। निर्धारित 24 घंटे की अवधि समाप्त होते ही यदि संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त मान लिया जाएगा। इसके पश्चात प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर संबंधित भूखंडों को अपने सीधे आधिपत्य में लेने की विधिवत प्रक्रिया शुरू कर देगा। शहर में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध शासकीय खजाने की भरपाई के लिए यह विशेष जब्ती अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
