जबलपुर। शहर में स्वच्छता और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर संयुक्त दल ने संभाग क्रमांक 15 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 74 में त्वरित दबिश दी। संचालक अतुल खत्री के परिसर में जांच के दौरान भारी तादाद में प्रतिबंधित माल मिला, जिस पर तुरंत जब्ती बनाते हुए फायर सेफ्टी मानकों की कमी पर 1 लाख रुपये का स्पॉट फाइन चेक से लिया गया। इस संयुक्त मुहिम में उपायुक्त संभव अयाची, संभागीय अधिकारी अजय लवाना, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र राज, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अनंत दुबे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संजय वर्मा, सहायक अग्निशमन अधिकारी आकाश श्रीवास्तव, अतिक्रमण दल के अभिषेक समुद्र एवं प्रभारी वार्ड सुपरवाइजर सुरेश राय की मुख्य मौजूदगी रही।
गोदाम से मिली भारी मात्रा में खेप
निरीक्षण दल ने परिसर की तलाशी लेते हुए 110 बोरी अमानक पानी के पाउच अपने कब्जे में लिए। इसके साथ ही 210 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियां भी भंडार गृह से बाहर निकाली गईं। परिसर में जमा कर रखी गई 23 पेटी विक्रय अयोग्य पानी की बोतलें भी पकड़ी गईं। यह पूरी सामग्री नागरिकों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही थी, जिसे अमले ने तुरंत वाहनों में लोड करवाकर जब्त कर लिया।
अग्निशमन व्यवस्था नदारद मिलने पर जुर्माना
जांच दल ने जब व्यावसायिक स्थल का मुआयना किया तो वहां आपात स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम बिल्कुल नदारद मिले। आगजनी से बचाव के तय मापदंडों का खुला उल्लंघन देखकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। जनसुरक्षा को ताक पर रखकर बिना एनओसी और बिना सुरक्षा उपकरणों के इतना बड़ा कामकाज संचालित किया जा रहा था। इसी लापरवाही को आधार बनाते हुए तत्काल भारी आर्थिक दंड तय कर मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करवाया गया।
