जबलपुर। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में 29 अगस्त यानी शनिवार को अवकाश के दिन जिला मुख्यालयों के उप पंजीयक कार्यालय खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक भोपाल द्वारा जारी आदेश के जरिए पूर्व में जारी पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। महानिरीक्षक पंजीयन के अनुमोदन के बाद संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन चंदू सोरते के डिजिटल हस्ताक्षर से यह निर्देश जारी हुआ है। इस फैसले के तहत अब 29 अगस्त को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में रजिस्ट्री और पंजीयन संबंधी कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। पूर्व आदेश के तहत अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलने की तैयारी की गई थी, लेकिन नए आदेश के बाद शनिवार को सभी उप पंजीयक दफ्तरों में नियमित अवकाश रहेगा।
शासन ने सभी जिला अधिकारियों को भेजी सूचना
मुख्यालय से जारी आदेश के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव, सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को प्रतिलिपि भेजी गई है। इसके साथ ही परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, संपदा परियोजना प्रबंधन इकाई के परियोजना अधिकारी और सभी वरिष्ठ जिला पंजीयकों को सूचना दी गई है। संपदा सॉफ्टवेयर और प्रशासनिक स्तर पर शनिवार के स्लॉट बुक करने वाले पक्षकारों को अब अन्य कार्यदिवसों में समय लेना होगा। मुख्यालय के स्पष्टीकरण के बाद राज्य भर के पंजीयन तंत्र में इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
