khabar abhi tak

हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी आदेश नहीं है, फिर भी कनेक्शन क्यों है बंद, नए गैस कनेक्शन पर की टिप्पणी, BPCL को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

 

जबलपुर। हाईकोर्ट में अब घरेलू LPG गैस का नया कनेक्शन जारी करने पर कथित रोक का मामला पहुंचा है। याचिका में दावा किया गया है कि नए गैस कनेक्शन बंद करने संबंधी केंद्र या राज्य सरकार की कोई अधिसूचना, आदेश या परिपत्र अस्तित्व में नहीं है। इसके बावजूद भारत पेट्रोलियम और उसके अधिकृत वितरक द्वारा नए कनेक्शन देने से इन्कार किया जा रहा है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा LPG (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के विपरीत है।         

                          हाईकोर्ट जस्टिस माननीय विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की ओर से अधिवक्ता राहुल राजपूत ने पक्ष रखा, जबकि  BPCL  की ओर से अधिवक्ता कपिल जैन उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। याचिका में कहा गया है कि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत नए गैस कनेक्शन के पंजीयन या वितरण से इन्कार प्रतिबंधित गतिविधि है। वहीं बीपीसीएल ने अपने जवाब में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और सीमित LPG आपूर्ति का हवाला देते हुए नए कनेक्शन पर रोक को अस्थायी कदम बताया है और कहा है कि फिलहाल प्राथमिकता मौजूदा उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति बनाए रखना है।


Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak