हाईकोर्ट जस्टिस माननीय विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की ओर से अधिवक्ता राहुल राजपूत ने पक्ष रखा, जबकि BPCL की ओर से अधिवक्ता कपिल जैन उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। याचिका में कहा गया है कि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत नए गैस कनेक्शन के पंजीयन या वितरण से इन्कार प्रतिबंधित गतिविधि है। वहीं बीपीसीएल ने अपने जवाब में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और सीमित LPG आपूर्ति का हवाला देते हुए नए कनेक्शन पर रोक को अस्थायी कदम बताया है और कहा है कि फिलहाल प्राथमिकता मौजूदा उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति बनाए रखना है।
