नई दिल्ली. रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूमपान और गंदगी फैलाने को लेकर बने कानूनों के उल्लंघन पर अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर (सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर) सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। अभी तक आरपीएफ का अधिकार मेमो भरकर केस बनाने व मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने तक सीमित था।
रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन कर आरपीएफ को नया अधिकार प्रदान किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर विशेष परिस्थितियों में ट्रेन या परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का टिकट चेक कर सकते हैं। यद्यपि सामान्य स्थिति में यह अधिकार टिकट चेकिंग स्टाफ के पास ही रहेगा।
बदलाव का उद्देश्य छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ कम करना और रेलवे परिसरों में स्वच्छता व अनुशासन बनाए रखना है। जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। वह यात्रियों का टिकट चेक करने के अलावा स्टेशन व ट्रेनों में अवैध वेंडरों, धूमपान व गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगा सकेंगे।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना (रुपये में)
500- अनधिकृत प्रवेश और रेल लाइन पार करने पर
2000 - रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में अवैध वेंडिंग करने पर
2000- दिव्यांग और पेंट्रीकार बोगियों में यात्रा पर
2500- महिला बोगियों में यात्रा करने पर
2000- स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर
1000- स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
500- स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग पर
10,000- आपत्तिजनक व खतरनाक वस्तुओं पर.
