जबलपुर। जबलपुर के ग्राम जरौंद में अपनी वृद्ध मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं कुमार दुबे की कोर्ट ने आरोपी को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।ग्राम जरौंद जिला जबलपुर निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष ने अपनी 70 वर्षीय अशक्त मां मूंगा बाई की उस वक्त गला रेतकर हत्या कर दी थी जब वे बीमारी के चलते बिस्तर पर भी पड़ी रहती थी। पुलिस के अनुसार, राजेंद्र अपनी मां की देखरेख करता था, लेकिन उसकी पत्नी अर्चना इसमें सहयोग नहीं करती थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना के दिन भी इसी पारिवारिक कलह के चलते राजेंद्र ने धारदार हथियार से अपनी मां का गला रेत दिया। मां की हत्या के बाद राजेंद्र ने अपनी पत्नी अर्चना पर भी धारदार हथियार से हमला किया। अर्चना किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी। उसे लहूलुहान देखकर ग्रामीण राजेंद्र के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध मां का रक्तरंजित शव देखा। ग्रामीणों को आता देख राजेंद्र ने पकड़े जाने के डर से उसी हथियार से अपना गला रेतकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।