जबलपुर। जबलपुर के बरगी क्षेत्र स्थित बहेड़ा गांव में चाची की लाठी से हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने आरोपी भतीजे को भागचंद मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 18 नवंबर, 2020 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपित ने गालियां देते हुए अपनी चाची रमिया बाई के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रमिया बाई को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 12 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना के बाद अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर अदालत ने हत्या का अपराध सिद्ध माना। न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का समायोजन देने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक जीतसिंह पटेल ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
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