जबलपुर। व्यापारिक लेन-देन में एक अनजान व्यक्ति ने खुद को कंपनी का अधिकृत डीलर बताकर रांझी के रहने वाले एक व्यापारी को 3.5 लाख रूपए की चपत लगा दी। व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
रांझी पुलिस ने बताया कि रावण पार्क निवासी सूरज कुमार यादव ने लिखित शिकायत की कि वह एम/एस रविन्द्र इलेक्ट्रिकल्स फर्म का प्रोपराइटर है। 12 जून को उसकी फर्म द्वारा जीके सेल्स कार्पोरेशन के नाम से कार्य करने वाले पवन कुमार नामक व्यक्ति के साथ जीके टीएमटी बार की खरीद हेतु बातचीत की गई। पवन के द्वारा एक प्रोफार्मा इनवाइस उपलब्ध कराया गया। उसमें बैंक विवरण दिये गये थे। खाता धारक का नाम जीकेसेल्स कार्पोरेशन मिस्टर पवन कुमार बैंक ऑफ इंडिया रायपुरा तथा खाता नम्बर, उसके द्वारा जारी परचेस आर्डर में स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी थी कि कुल राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम तथा शेष 50 प्रतिशत माल की सफल डिलेवरी एवं अनलोडिंग के बाद भुगतान किया जावेगा।
12 जून को आरटीजीएस के माध्यम से 3 लाख 42 हजार 100 रूपये की राशि उक्त खाते में ट्रांसफर कर दी। धोखाधड़ी की आशंका उस समय हुई जब भुगतान प्राप्त होने के बाद भी माल की डिलेवरी नहीं की गई। संबंधित व्यक्ति पवन कुमार लगातार शेष भुगतान की मांग करता रहा जबकि परचेस आर्डर के अनुसार केवल 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान निर्धारित था। जब उसने जीके टीएमटी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क किया। कंपनी ने बताया कि पवन कुमार उनका अधिकृत डीलर नही हैं। वर्तमान में पवन कुमार के मोबाइल नम्बर बंद आ रहे हैं। भुगतान करने के बाद पवन कुमार का व्यवहार संदिग्ध हो गया था, जिसने स्वयं को अधिकृत विक्रेता/डीलर बताकर हमारी फर्म को धोखे मे रखा तथा 3 लाख 42 हजार 100 रूपये की राशि प्राप्त कर आर्थिक धोखाधड़ी की है।