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रेलवे का 13 सालों बाद बड़ा निर्णय, बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना राशि की दुगुनी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगे नए नियम

नई दिल्ली. बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन्स को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके साथ ही रेलवे ने कई अन्य मामलों में भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी है और बार-बार नियम तोडऩे वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है।

13 साल बाद फिर बढ़ाई जुर्माना राशि

अभी तक रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर्स से 250 रुपए जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूलता था। इससे पहले वर्ष 2013 में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा का जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया था। नए नियमों के अनुसार, बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को पूरा किराया देने के साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा।

दूसरे के टिकट पर यात्रा करने पर अब इतना जुर्माना

रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा और यात्री को टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक ले जाया जा सकेगा।

अवैध वेंडर्स-भीख मांगने पर बढ़ा जुर्माना

नए नियमों के तहत ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या यात्रियों से खरीदारी करने की अपील करने पर 2000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने तक की जेल या 5000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन परिसर में भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ा दी है।

हंगामा करने वालों पर भी कार्रवाई

ट्रेन या रेलवे परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने, गाली-गलौज करने या हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा जा सकेगा और उन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

सभी रेल जोनों को दिए गए निर्देश

रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने 18 जून को जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे को नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि नियम लागू होने के बाद उनका प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर पुराने प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए।

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