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जबलपुर में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई, माढ़ोताल का सुकून होटल में जड़ा ताला


जबलपुर
।  माढ़ोताल इलाके में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे सुकून होटल बी एन्ड बी पर प्रशासन ने तालाबंदी कर दी है। यह कार्यवाही रिहायशी प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने, बिना फायर एनओसी और बिना किसी वैध अनुमति के होटल चलाने के कारण की गई। एसडीएम आधारताल पंकज मिश्रा के निर्देश पर नायब तहसीलदार आधारताल राजेश मिश्रा की अगुवाई में राजस्व, नगर निगम, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर इस अवैध गतिविधि को बंद कराया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, माढ़ोताल के खसरा नंबर 51/2/5 की कुल 6 हजार 570 वर्गफुट भूमि मकान के रूप में दर्ज है, जो कि गौतम हिरानी, आशा देवी हिरानी और गोविन्द हिरानी के स्वामित्व में है। इस जमीन पर प्रत्येक का हिस्सा 2 हजार 190 वर्गफुट है, लेकिन इस आवासीय परिसर को विवेक त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने किराए पर लेकर होटल में तब्दील कर दिया था।

​संयुक्त प्रशासनिक अमले के निरीक्षण में उजागर हुईं गंभीर खामियां

​औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम को मौके पर होटल संचालन से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला। रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने के बावजूद संचालक के पास न तो नगर निगम का कोई अनुमति पत्र था और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग का अनिवार्य लाइसेंस मौजूद था।

​बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कारोबार पर लगा सरकारी ताला

​होटल के भीतर ठहरने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही सामने आई। पूरे परिसर में आग से बचाव के लिए एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं लगा था और किसी अप्रिय घटना के समय सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपातकालीन निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मौके पर मौजूद मैनेजर सुशील बिरहा टीम के सामने जमीन का रेंटल एग्रीमेंट भी पेश नहीं कर सका। इन तमाम अनियमितताओं और सुरक्षा में बड़ी चूक को देखते हुए अधिकारियों ने मौका पंचनामा तैयार कर सुकून होटल को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया।

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