जबलपुर. किराना दुकान की आड़ में घरेलू गैस व कैरोसिन (मिट्टी का तेल) का अवैध रूप से कारोबार सिमें रिफलिंग व ब्लैक मार्केटिंग करने के दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावा, 500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है.
प्रकरण के मुताबिक किराना व्यवसायी अजय साहू एवं प्रीति साहू द्वारा किराना स्टोर्स में किराना दुकान की आड़ में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी का तेल, गैस सिलेण्डर की रिफलिंग व ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम की जा रही थी। जिसकी लिखित शिकायत जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी, जिला खाद्य शाखा जबलपुर को प्राप्त होने पर, शिकायत के आधार पर डिप्टी कलेक्टर जबलपुर द्वारा अजय किराना स्टोर की आकस्मिक जांच करने पर मौके पर 10 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, तीन इंडेन के भरे हुए, दो भारत गैस कंपनी के, पांच एचपी कंपनी के जो कुछ भरे और कुछ खाली श्री जप्त किये गये और कागजातों की मांग किये जाने पर कोई भी कागजात नहीं दिखाये जाने पर मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि उक्त किराना दुकान में गैस सिलेण्डर की कीमत के अतिरिक्त पांच सौ रूपये प्रति सिलेण्डर को ब्लैक पर बेचा जाता है और एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस पलटने का काम किया जाता है।
जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विचारण न्यायालय ने विचारण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी प्रीति साहू एवं अजय कुमार साहू को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 5(9) (ख) के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयेअर्थदण्ड तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 (9) (ख) के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किये गये
दण्डादेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनिल चौहान 29वें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी प्रीति साहू एवं अजय कुमार साहू के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील को स्थिर रखते हुए अपीलार्थी की दाण्डिक अपील निरस्त कर दी गई। उपरोक्त दाण्डिक अपील में शासन की ओर से श्री राजकुमार गुप्ता अंतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पैरवी कर शासन का पक्ष रखा गया।
