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ATM से PF का पैसा इस महीने से निकाल सकेंगे, जानिए, ऐसे काम करेगा EPFO 3.0

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्द ही अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है. मई के आखिर तक PF का पैसा ATM और UPI के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है. इससे करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के तुरंत पैसा मिल सकेगा.

नई सुविधा EPFO 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसका मकसद PF से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है. माना जा रहा है कि 2026 के मध्य तक यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसके बाद PF क्लेम, अकाउंट ट्रांसफर और पैसे निकालने जैसी सुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगी.

अब कुछ दिनों में मिलेगा पैसा

EPFO 3.0 के तहत ₹5 लाख तक के क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से सेटल किए जाएंगे. इससे क्लेम प्रोसेस का समय 10-20 दिन से घटकर सिर्फ 2 से 5 दिन रह सकता है. आधार से वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी. पूरा प्रोसेस पेपरलेस रहेगा.

ATM और UPI से कैसे निकलेगा PF का पैसा?

नई व्यवस्था में EPFO अपने सदस्यों को एक खास ATM कार्ड देगा, जो सीधे उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड की मदद से यूजर ATM मशीन से कैश निकाल सकेंगे. वहीं PhonePe, Google Pay जैसे UPI ऐप्स के जरिए भी PF का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा. शुरुआती चरण में 1 लाख रुपए तक की निकासी की सुविधा मिलने की संभावना है.

नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर होगा PF

EPFO 3.0 में नौकरी बदलने वालों को भी राहत मिलेगी. अब पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर के पास PF बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा. इसके लिए बार-बार कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

किन लोगों को मिलेगी यह सुविधा?

ATM और UPI से PF निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होंगी. सदस्य का UAN एक्टिव होना चाहिए और वह आधार, PAN और बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने PF का 75% तक पैसा निकाल सकता है. बाकी 25% रकम दो महीने बाद निकाली जा सकती है.

PF से ज्यादा निकासी करना कितना सही?

विशेषज्ञों का कहना है कि PF रिटायरमेंट के लिए सबसे अहम बचत होती है. इसमें मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करता है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही निकासी करना बेहतर माना जाता है.

PF निकासी पर टैक्स के नियम

अगर कर्मचारी ने कुल मिलाकर 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो PF निकालने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता. यह अवधि एक या एक से ज्यादा कंपनियों की नौकरी मिलाकर भी पूरी की जा सकती है.

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