जबलपुर । मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारकों हेतु पुनरीक्षित महंगाई राहत के आदेश जारी किए हैं। मुख्य अभियंता धीरेन्द्र सिंह के अनुसार यह लाभ मध्यप्रदेश शासन के 2 अप्रैल 2026 के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस निर्णय से 58943 पेंशनभोगियों को फायदा होगा और कंपनियों पर हर महीने 468 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। नए प्रावधानों के तहत छठे वेतनमान वाले पेंशनरों को 252 के स्थान पर 257 प्रतिशत और सातवें वेतनमान वालों को 55 के स्थान पर 58 प्रतिशत राहत मिलेगी। इसमें मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी सहित 31 मई 2005 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी शामिल हैं। यह वृद्धि 80 वर्ष से अधिक आयु वालों की अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी।
