जबलपुर. रेलवे ने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और लचीला बनाने के लिए आज से दो बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। जारी नए आदेशों के अनुसार, अब यात्री ट्रेन रवाना होने के महज आधा घंटा पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इसके साथ ही टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में भी संशोधन किया गया है।
बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा
अब तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए यात्रियों को काफी समय पहले प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था ने इसे बेहद आसान बना दिया है:
समय सीमा: ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव है। यह सुविधा केवल ऑनलाइन ई-टिकट (आईआरसीटीसी) पर उपलब्ध होगी।
प्रक्रिया: यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव केवल एक बार ही किया जा सकता है। इस बदलाव के लिए रेलवे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेगा।
क्लास अपग्रेड: यदि ट्रेन में सीट उपलब्ध है, तो यात्री 30 मिनट पहले तक अपनी क्लास भी अपग्रेड करा सकेंगे।
रिफंड के नए नियम- जानिए कब और कितना कटेगा पैसा
आज (1 अप्रैल) से टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यात्री अब समय के अनुसार कटौती के बाद रिफंड प्राप्त कर सकेंगे
इतनी होगी कटौती
समय सीमा (ट्रेन रवाना होने से पहले) कटौती
72 घंटे से पहले केवल न्यूनतम क्लेरिकल चार्ज
72 घंटे से 24 घंटे के बीच कुल किराए का 25 प्रतिशत
24 घंटे से 8 घंटे के बीच कुल किराए का 50 प्रतिशत
8 घंटे से कम समय कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
