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जबलपुर शहर में व्यापार करना है तो लाइसेंस लेना होगा, नवीनीकरण शुरू, 31 मार्च के बाद लगेगा 100% तक जुर्माना

जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर के सभी व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यापार
लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाने और समय पर नवीनीकरण कराने की अपील की है। निगम क्षेत्र में संचालित प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए व्यापार लाइसेंस बनवाना आवश्यक है और वर्ष 2026-27 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि शहर में व्यापार करना है तो लाइसेंस बनवाना व उसका नवीनीकरण जरूरी है.

 निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने व्यापारियों से कहा है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें। मार्च माह में संभावित भीड़ को देखते हुए अभी से प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि अंतिम दिनों में अनावश्यक भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। व्यापारी अपना व्यापारिक लाइसेंस नगर निगम के बाजार विभाग की लाइसेंस शाखा, जॉर्ज टाउन स्कूल, गोल बाजार स्थित कार्यालय से बनवा सकते हैं। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने पर 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा।

जी.एस.टी. लेने वाले व्यापारियों के लिए

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि नगर निगम का व्यापारिक लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है, जिन व्यापारियों ने जी.एस.टी. नंबर लिया है और व्यापारिक लाइसेंस नहीं लिया है वह तुरंत नगर निगम का व्यापारिक लाइसेंस ले एवं किसी भी अप्रिय कार्यवाही से बचें।

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