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PF : पांच साल के मिनिमम लॉक-इन-पीरियड हटा, पैसे निकालने नहीं करना होगा 60 साल का इंतजार


नई दिल्ली/जबलपुर।
पीएफआरडीए ने पांच साल के मिनिमम लॉक-इन-पीरियड को हटा दिया है। पहले सब्सक्राइबर्स को स्कीम से बाहर निकलने के लिए कम से कम पांच साल तक निवेश जरूरी था। अब सब्सक्राइबर्स पांच साल से पहले भी पैसे निकाल सकेंगे। पीएफआरडीए ने नॉर्मल एग्जिट के लिए एकमुश्त विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ा दिया है।

पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय के मुताबिक पीएफआरडीए ने नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान में रख यह बदलाव किया है। नए नियम एनपीएस के ऑल सिटीजन मॉडल्स के तहत कॉमन स्कीम और मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क पर एकसमान लागू होंगे। एनपीएस से एग्जिट के नियमों को आसान बनाने से इस रिटायरमेंट स्कीम में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है।

वेस्टिंग पीरियड से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया गया है। सब्सक्राइबर्स को 15 साल बाद या 60 की उम्र में ;दोनों में से जो पहले होगा, स्कीम से बाहर निकलने की इजाजत होगी। पहले सब्सक्राइबर्स को स्कीम से पैसे निकालने के लिए उम्र 60 साल होने तक इंतजार करना पड़ता था। कॉर्पोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए वेस्टिंग पीरियड में अपरिवर्तित रहेगा। वे पहले की तरह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने पर ही पैसे निकाल सकेंगे।

पीएफआरडीए ने नॉर्मल एग्जिट के लिए एकमुश्त विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ा दिया है। सब्सक्राइबर्स अब अपने कॉर्पस के 80 फीसदी तक एकमुश्त निकाल सकेंगे। पहले एकमुश्त कॉर्पस का 60 फीसदी तक पैसा निकालने की इजाजत थी। एन्युटी खरीदने की मिनिमम लिमिट को भी 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। इससे रिटायरमेंट पर सब्सक्राइबर्स के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे।

पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय के मुताबिक सब्सक्राइबर्स अब 80 फीसदी तक कॉर्पस निकाल सकेंगे। इसमें से 60 फीसदी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। बाकी 20 फीसदी पैसे का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। सब्सक्राइबर्स के निधन पर पूरा पैसा नॉमिनी को एकमुश्त निकालने की इजाजत होगी। हालांकिए एन्युटी खरीदने का विकल्प उपबल्ध होगा।

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