नगर निगम ने जड़ दिया कॉफी हाउस पर जुर्माना


जबलपुर।
शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ जबलपुर नगर निगम अब उन संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है जो पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने रांझी के 'कॉफी हाउस' परिसर में कचरा जलाकर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। निगम प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर कॉफी हाउस प्रबंधन के ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर की आबोहवा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि शहर के सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वे कचरा प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें।

एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने की कवायद

​निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण की शिकायत मिलने पर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। वहाँ पाया गया कि परिसर में खुले में कचरा जलाया जा रहा था, जो सीधे तौर पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। टीम ने मौके पर ही जुर्माना वसूलने के साथ-साथ परिसर प्रबंधन को भविष्य में कचरा प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और स्वच्छता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। ​निगमायुक्त के अनुसार, शहर के 'एयर क्वालिटी इंडेक्स' को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं न केवल फेफड़ों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह शहर की स्वच्छता रैंकिंग को भी प्रभावित करता है। नगर निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि जनमानस में पर्यावरण के प्रति जवाबदेही का भाव उत्पन्न करना है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे कचरा खुले में न जलाएं और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।

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