जबलपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की नृशंस हत्या करने वाली पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एससी-एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने चारों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार, यह मामला बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिनौतिया भोई का है। मृतक प्रेम सिंह मरावी की पत्नी संगीता का प्रहलाद पटेल के साथ अवैध संबंध था। जब प्रेम सिंह को इस बात की जानकारी हुई, तो उसने अपनी पत्नी को प्रहलाद से मिलने से मना किया। इसी रंजिश के चलते संगीता ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
ऐसे हुआ था हत्या और खुलासा
23 नवंबर 2023 को आरोपियों ने प्रेम सिंह को पहले शराब पिलाई और फिर लोहे के पाइप व पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। प्रेम सिंह का शव मंगेली नहर के पास मिला था। पुलिस ने जब घटनास्थल से बरामद मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली, तो आखिरी कॉल विकास पटेल का पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पत्नी संगीता, प्रेमी प्रहलाद और उनके साथियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई ने मज़बूत पैरवी की।
