नगर निगम की लीज भूमि को बिना अनुमति किया दान, व्यापारिक उपयोग पर निगम सख्त
जबलपुर। राइट टाउन एक्सटेंशन स्थित प्लॉट नंबर 51 को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 25,047 वर्गफुट के इस विशाल भूखंड पर डॉ. महेश कुमार श्रीवास्तव और उनके परिवार का नाम बतौर पट्टेधारी दर्ज है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि निगम के स्वामित्व वाली इस बेशकीमती जमीन को पट्टेधारियों ने बिना किसी पूर्व अनुमति के दान कर दिया। इसके अलावा, लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए यहां अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं। ये वही विवादित प्लॉट है, जिसका विवाद डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव से जुड़ा था। जिनकी रविवार को मृत्यु हो गयी।
नोटिस देने के 24 घंटे की मोहलत
निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर सहायक आयुक्त शिवांगी महाजन ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से भू-भाड़ा (लीज रेंट) भी जमा नहीं किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, पट्टेधारियों ने लीज की शर्त क्रमांक 3, 6, 7 और 8 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिसके तहत नगर निगम को जमीन वापस लेने (पुनः प्रवेश) का पूर्ण अधिकार है। प्रशासन ने मौके पर नोटिस चस्पा कर संबंधितों को 24 घंटे के भीतर वैधानिक दस्तावेज पेश करने की मोहलत दी है, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
