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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत : टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

नई दिल्ली. विमानन मंत्रालय ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। डीजीसीए ने बताया है कि अब यात्री बुकिंग करने के 48 घंटे के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए एयर टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं। हालांकि, यह कुछ शर्तों के साथ होगा।

डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो और यात्री बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर गलती बताता है, तो एयरलाइन को उसी व्यक्ति के नाम पर गलती सुधारने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है।

रिफंड को लेकर ये दिशा-निर्देश

डीजीसीए ने कहा- ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट उनके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 14 वर्किंग डेज के अंदर पूरा हो जाए। इसके अलावा, यात्री को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

पहले लगता था कैंसिलेशन चार्ज

पहले भारत में डीजीसीए के पुराने नियमों के अनुसार, एयर टिकट कैंसिलेशन या बदलाव करने पर एयरलाइंस अपनी नीतियों के आधार पर कैंसिलेशन चार्ज लगाती थीं। इसके अलावा, कोई अनिवार्य 48 घंटे का फ्री कैंसिलेशन/चेंज जैसा ऑप्शन नहीं था।

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