जबलपुर। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल और कलेक्टर जबलपुर को फर्जी दस्तावेज बनाकर शिकायत के साथ लगाकर पूर्व डीपीएम विजय पाण्डेय की झूठी शिकायत करने पर सुभाष चंद्रा, जवाहर नगर आधारताल जबलपुर पर विवेचना में धारा 336(4), 340(2) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर थाना ओमती द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर एफआईआर दर्ज की।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जबलपुर के अधिकारी विजय पाण्डेय को जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद से हटाने और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से लिए सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा द्वारा विजय पाण्डेय की मार्कशीट के सत्यापन पत्र की कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था । उस कूटरचित मार्कशीट के फर्जी सत्यापन के बनाये दस्तावेज का इस्तेमाल मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल, कलेक्टर जबलपुर को के आधार पर उनकी मार्कशीट कूटरचित बताकर श्री विजय पाण्डेय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायत कर शासन को सुभाष चंद्रा द्वारा गुमराह किया जा रहा था जिसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा थाना प्रभारी ओमती जबलपुर को दी गई थीं। पुलिस को बताया गया था कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा संचालक मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल से सुभाष चंद्रा द्वारा 11.09.2025 को अपने ईमेल से शिकायत पत्र के साथ संलग्न संचालक मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल पत्र पुष्टी करायी गई। जिस पर बोर्ड भोपाल के पत्र द्वारा लेख किया गया कि पत्र कूटरचित है।
संपूर्ण शिकायत जाँच में सुभाष चन्द्रा द्वारा विजय पाण्डेय की 10+2 की अंकसूची से संबंधित सत्यापन पत्र की कूटरचना कर विजय पाण्डेय की ख्याति की अपहानि करने के प्रयोजन से उसका दुरूपयोग कर शिकायत करना पाया गया।