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बहुचर्चित मनेरी हत्याकांड, एक की परिवार के 6 लोगों की हत्या के आरोपी को मौत की सजा

 

मंडला। एमपी के मंडला के बहुचर्चित मनेरी हत्याकांड में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। निवास कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा ने आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी को छह लोगों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है।

                               फैसले के बाद मृतक राजेंद्र सोनी के भाई संतोष सोनी ने कहा कि हत्यारे को फांसी की सजा मिलने से उन्हें संतोष है। उन्होंने कहा कि सजा लागू होने के बाद ही परिवार को पूरी तरह न्याय मिलने का एहसास होगा। वारदात 15 जुलाई 2020 को बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम मनेरी में हुई थी। गांव निवासी रज्जन सोनी के घर पर उनके ही रिश्तेदार दो भाइयों हरी और संतोष सोनी ने धारदार हथियार से हमला किया था। हमलावरों ने पहले घर में मौजूद लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर एक ही परिवार के छह सदस्यों की हत्या कर दी। घटना के दौरान एक आरोपी संतोष सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरे आरोपी हरी सोनी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों और पीडि़त परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा था। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने हरी सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड और कुल 3 लाख रुपए का अर्थदंड (प्रत्येक हत्या पर 50 हजार रुपए) सुनाया। इसके अलावा धारा 307 के पांच मामलों में आजीवन कारावास (एक के बाद एक चलने वाली सजा) धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत 2 साल की सजा दी गई। साथ ही 7 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।


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