बताया गया है कि हॉस्पिटल लाइन में खेपचंद मोटवानी नामक व्यक्ति ने लगभग 1600 वर्गफीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराया था। यह निर्माण कई दुकानों के रूप में किया गया था। इस मामले में किशोर जियानी ने शिकायत दर्ज कराई थी और मामले को हाईकोर्ट तक ले गए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अवैध अतिक्रमण को तोडऩे का आदेश जारी किया था। इसके बाद खेपचंद को चार बार नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिसपर आज जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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