तीन आदतन अपराधी जिला बदर

 


कलेक्टर ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए आदेश

जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की अनुशंसा पर की गई है। आदेश के अनुसार इन अपराधियों को तीन माह तक जबलपुर और उसके आसपास के आठ जिलों की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

किस-किस को किया गया जिला बदर

जिला बदर किए गए अपराधियों में राकेश झारिया (36 वर्ष) निवासी कुलियाना मोहल्ला, मदन महल संकेत राठौर (22 वर्ष) निवासी बापू कॉलोनी, लटकारी का पड़ाव व संजय उर्फ छोटू माली (33 वर्ष) निवासी बरगी बायपास रोड, थाना बरगी शामिल हैं। इन तीनों को तीन-तीन माह के लिए जबलपुर से निष्कासित किया गया है। इस अवधि में ये मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह और उमरिया जिलों की राजस्व सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

गंभीर मामलों में शामिल थे आरोपी

इन आदतन अपराधियों के विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या, बलवा, जुआ–सट्टा संचालन, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने और शराब के अवैध विक्रय जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। कलेक्टर ने माना कि इनकी गतिविधियाँ समाज में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रही थीं, इसलिए जिला बदर की कार्रवाई आवश्यक थी।

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