जबलपुर। पुलिस कस्टडी से एक युवक के फरार होने के बाद उसके परिजनों को कथित रूप से परेशान किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने निवारी पुलिस पर लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक निवारी को निर्देश दिए हैं कि चकरपुर चौकी प्रभारी नीरज लोधी से पूरा स्पष्टीकरण तलब करें। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि चौकी प्रभारी के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की जाए। अधिवक्ता संतोष आनंद ने याचिकाकर्ता ज्ञान सिंह राजपूत और अन्य की ओर से दलील दी कि लड़की की गुमशुदगी के मामले में याचिकाकर्ता के पुत्र रतिराम को 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, जो 5 अक्टूबर को चौकी से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों,पिता, मां, भाभी, जीजा और नाबालिग बच्चों तक,को चौकी बुलाकर पूछताछ, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना दी। मोबाइल फोन और पहचान पत्र भी कथित रूप से अपने पास रख लिए। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को करेगी।
