केशरवानी समोसा और नेमाजी इंटरप्राइजेज पर मिलावट के आरोप साबित,ठोका जुर्माना


जबलपुर
। जबलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कलेक्टर  राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, अपर कलेक्टर न्यायालय ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों के उल्लंघन के छह अलग-अलग मामलों में दोषियों पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस/पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए जाएंगे।

तीन पत्ती चौक और विजयनगर के व्यापारियों पर गिरी गाज

​न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए केशरवानी समोसा सेंटर (तीन पत्ती चौक) को अवमानक समोसा बेचने का दोषी पाया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह, नेमाजी इंटरप्राइजेज (विजयनगर चौपाटी) को बिना वैध खाद्य पंजीयन के कारोबार करते पाए जाने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

​इन भी गिरी जुर्माने की गाज

  • सुरेश किराना (ब्यौहारबाग): अवमानक ब्रेड बेचने पर 20 हजार रुपये जुर्माना।
  • हनीफ भाई एंड कंपनी (रद्दी चौकी): बिना लाइसेंस कारोबार पर 20 हजार रुपये जुर्माना।
  • अशोक किराना (सदर): अवमानक हल्दी पाउडर बेचने पर 15 हजार रुपये जुर्माना।
  • पारुल मार्केटिंग (स्नेह नगर): बिना पंजीयन कार्य करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। 

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