हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों का मामला नियमित बेंच को सौंपा

 


 नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पर सुनवाई टली,इसी सप्ताह होगी अगली सुनवाई

जबलपुर। हाई कोर्ट में निजी नर्सिंग कॉलेजों की एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले को नियमित बेंच के समक्ष भेजते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। यह प्रकरण अब इसी सप्ताह नियमित बेंच द्वारा सुना जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके हाई कोर्ट से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि जीएनएम की विशेष परीक्षा में उन छात्रों को भी बैठने की अनुमति दे दी गई है, जो सीबीआई जांच में ‘अनसुटेबल’ पाए गए कॉलेजों से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार पूर्व में कुछ छात्रों ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि उनके कॉलेज निरीक्षण में पास हो चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें विशेष परीक्षा का अवसर दिया था।एसोसिएशन का तर्क है कि उस समय राज्य नर्सिंग काउंसिल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि शामिल छात्रों में वे भी हैं जिनके कॉलेज सीबीआई जांच में अनसुटेबल पाए गए थे। इस कारण ऐसे छात्रों को भी परीक्षा की अनुमति मिल गई, जो नियमों के अनुरूप पात्र नहीं थे। याचिका में पूर्व आदेश वापस लेने का आग्रह किया गया है, ताकि बिना उचित शिक्षा एवं प्रैक्टिकल ज्ञान वाले छात्र नर्सिंग प्रोफेशन में प्रवेश न कर सकें।

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