जबलपुर। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने सिहोरा विकासखंड के ग्राम बुधुवा स्थित जय माँ ममता कृषि केंद्र के प्रोपराइटर के खिलाफ प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट के कीटनाशकों का भंडारण व विक्रय करने पर मझगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम के अनुसार 5 दिसंबर को अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती मनीषा पटेल और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे.एस. राठौर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टॉक पंजी संधारित न होना, लाइसेंस में दर्ज कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की कीटनाशक दवाएँ बेचने और एक्सपायरी डेट की 21 दवाओं का भंडारण पाया गया।साथ ही नुवान 100 मिलीलीटर की 51 बोतलें, जो वर्ष 2018 से प्रतिबंधित हैं, भी बरामद की गईं। सभी प्रतिबंधित एवं एक्सपायरी दवाओं को जब्त कर प्रोपराइटर की सुपुर्दगी में दिया गया और इनके विक्रय पर रोक लगा दी गई।मामले में प्रोपराइटर राकेश तिवारी के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29(1)(a), 29(1)(d) और 29(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जबलपुर। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने सिहोरा विकासखंड के ग्राम बुधुवा स्थित जय माँ ममता कृषि केंद्र के प्रोपराइटर के खिलाफ प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट के कीटनाशकों का भंडारण व विक्रय करने पर मझगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम के अनुसार 5 दिसंबर को अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती मनीषा पटेल और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे.एस. राठौर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टॉक पंजी संधारित न होना, लाइसेंस में दर्ज कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की कीटनाशक दवाएँ बेचने और एक्सपायरी डेट की 21 दवाओं का भंडारण पाया गया।साथ ही नुवान 100 मिलीलीटर की 51 बोतलें, जो वर्ष 2018 से प्रतिबंधित हैं, भी बरामद की गईं। सभी प्रतिबंधित एवं एक्सपायरी दवाओं को जब्त कर प्रोपराइटर की सुपुर्दगी में दिया गया और इनके विक्रय पर रोक लगा दी गई।मामले में प्रोपराइटर राकेश तिवारी के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29(1)(a), 29(1)(d) और 29(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
