परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि महिला ने तीन महीने पहले प्रवीण नाम के शख्स से दूसरी शादी की थी। इससे पहले उसकी शादी करीब सात साल पहले रामपुरा में हुई थी। राखी पर मायके आने के बाद माता-पिता ने उसे साथ रखने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने प्रवीण के साथ विवाह कर लिया। प्रवीण का आरोप है कि दूसरी शादी से नाराज समाज के लोगों ने पंचायत बुलाई। इसमें समाज के अध्यक्ष कारूलाल रैगर, उपाध्यक्ष मोहनलाल रैगर सहित अन्य पदाधिकारियों ने पति-पत्नी पर 9 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और 14 साल के लिए समाज से बाहर करने का फैसला सुनाया। पंचायत में करीब 500 लोग मौजूद थे। पंचायत के फैसले के बाद से महिला को लगातार ताने दिए जा रहे थे और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा था। इसी तनाव में आकर उसने जहर खा लिया। हालत बिगडऩे पर प्रवीण उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है।