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विद्युत समाधान योजना: सरचार्ज में 100% छूट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर


बिजली कंपनी की अपील: बिल भरें, जुर्माना बचाएं।

जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य शासन द्वारा लागू की गई 'समाधान योजना 2025-26' के अंतर्गत बिजली बिल के बकाया अधिभार (सरचार्ज) में भारी छूट दी जा रही है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जबलपुर में पदस्थ मुख्य अभियंता सरोज कुमार गिरिया ने बताया कि इस योजना का पहला चरण अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

किसे मिलेगा लाभ

​यह योजना जबलपुर सहित कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी घरेलू, गैर-घरेलू (व्यावसायिक), औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है। जिन उपभोक्ताओं के बिल 3 माह या उससे अधिक समय से लंबित हैं, वे इस योजना में पंजीयन कराकर लाभ उठा सकते हैं।

छूट के दो विकल्प: एकमुश्त या किस्तें

​योजना को उपभोक्ताओं की सुविधा के अनुसार दो विकल्पों में बांटा गया है-

​    एकमुश्त भुगतान: यदि उपभोक्ता अपनी मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

​    किस्तों में भुगतान: जो उपभोक्ता एक साथ राशि जमा करने में असमर्थ हैं, वे किस्तों का विकल्प चुन सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें सरचार्ज में 70 फीसदी तक की छूट प्राप्त होगी।

जबलपुर क्षेत्र में उत्साहजनक परिणाम

​अब तक जबलपुर क्षेत्र के 1,86,142 उपभोक्ताओं ने इस योजना का सक्रियता से लाभ उठाया है। इन उपभोक्ताओं ने कुल 36.31 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा कर शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ प्राप्त किया है।

​बाद में घट सकती है राहत:गिरिया

​मुख्य अभियंता श्री गिरिया के अनुसार,विद्युत कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 100% सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी मौका है। इसके बाद दूसरे चरण में छूट का प्रतिशत कम हो सकता है। कंपनी ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने नजदीकी बिजली कार्यालय, सुविधा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से अविलंब भुगतान कर कानूनी कार्रवाई और कनेक्शन कटने जैसी असुविधा से बचें।

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