बिजली कार्मिकों के फ्रिंज बेनीफिट पुनरीक्षित, ऊर्जा विभाग ने दिए आदेश


जबलपुर।
मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर ऊर्जा मंत्री प्रघुम्न सिंह तोमर ने सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे समय से लंबित अनुषंगी लाभ फ्रिंज बेनीफिट लागू करने की घोषणा की थी। ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन के द्वारा उसका आदेश जारी कर दिया है।

फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा बताया कि बर्ष 2006 में मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन की पहल पर सभी कमचारियों के लिए फ्रिंज बेनीफिट पुनरीक्षित किए गए थे। आज 20 वर्षों के बाद ज्यादा समय से लंबित सभी भत्तों फ्रिंज बेनीफिट को ऊर्जा विभाग द्वारा पुनरीक्षित करने का आदेश जारी दिया है। इन्होंने बताया कि कि बर्ष 2006 से आज बिजली कटी उपलब्धता, बिजली की अधिकतम डिमांड और सफलता पूर्वक सप्लाई में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है।आज इसी का सुखद परिणाम है कि बेहतरीन टीम वर्क के कारण राज्य के हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं उघोग, व्यवसाय, किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं को उनके लिए निर्धारित बिजली पूरी गुणवत्ता पूर्ण मिल रही है। पाठक के मुताबिक यह आदेश ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी बिजली कंपनियों में अर्थात एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में 01 नवम्बर से लागू हो गया है।

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