नई दिल्ली. हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कुछ नए नियम बनाने की योजना बना रहा है. इन नियमों से टिकट रद्द करना और पैसे वापस पाना आसान हो जाएगा. अगर ये बदलाव लागू हो गए, तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. अभी तक लोगों को कई तरह की परेशानी होती रही है, जिसकी वे कई बार शिकायत कर चुके हैं. हालांकि, डीजीसीए इस पर काम कर रहा है और जल्द ही नए नियम लागू हो सकते हैं.
48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन की सुविधा
डीजीसीए का प्रस्ताव है कि टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर आप इसे रद्द कर सकें या तारीख बदल सकें, बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए. अभी अलग-अलग एयरलाइंस अपने नियमों से चार्ज लेती हैं, जो कभी-कभी बहुत ज्यादा होते हैं. लेकिन नए नियम से ये लुक-इन पीरियड मिलेगा, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा. यह सुविधा सभी एयरलाइंस पर लागू होगी लेकिन कुछ शर्तें हैं. घरेलू उड़ानों के लिए टिकट रद्द करने का समय उड़ान से कम से कम 5 दिन पहले होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये समय 15 दिन का होगा. अगर इससे कम समय बचा है, तो पुराने कैंसिलेशन चार्ज लागू रहेंगे.
रिफंड कैसे और कब मिलेगा
रिफंड को लेकर भी अच्छी बात है. अगर आप टिकट रद्द करते हैं, तो पैसे एयरलाइन के क्रेडिट शेल या वॉलेट में रखना आपकी मर्जी होगा. ये अनिवार्य नहीं होगा. पहले कई बार एयरलाइंस खुद ही ऐसा करती थीं लेकिन अब यात्री चुन सकेंगे. अगर टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से लिया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी. एजेंट को एयरलाइन का प्रतिनिधि माना जाएगा. रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी. इससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
बदलाव की जरूरत
लंबे समय से यात्री शिकायत करते रहे हैं कि आखिरी समय में टिकट बदलने या रद्द करने पर बहुत चार्ज लगता है. उपभोक्ता संगठन भी इसकी आलोचना करते आए हैं. डीजीसीए इन समस्याओं को देखते हुए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (कार) में बदलाव कर रहा है. ये प्रस्ताव अभी ड्राफ्ट में है. 30 नवंबर तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. अगर सब ठीक रहा, तो जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे. इससे भारतीय हवाई यात्रा ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनेगी.
