हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब
जबलपुर। विद्युत वितरण कंपनियों में लोकपाल की हाल ही में निकाली गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। टीकमगढ़ के एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कर चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से लोकपाल चयन के लिए अनिवार्य दो वर्ष जिला न्यायाधीश की सेवा शर्त को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि नियमों में लोकपाल पद के लिए दो वर्ष का न्यायिक कार्यानुभव अनिवार्य बताया गया है, और इस अनुभव के दायरे में अधिवक्ता भी आते हैं, क्योंकि वे निरंतर न्यायिक कार्य से जुड़े रहते हैं। ऐसे में केवल जिला न्यायाधीश स्तर की सेवा अनुभव शर्त जोड़ना नियमों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अधिवक्ता को भी शामिल किया जाए।मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
