मालवाहक वाहनों में मजदूर मिले तो ड्राइवर-मालिक दोनों पर केस

  


आरटीओ का ऐलान: मटर तुड़ाई पर पैनी नजर,सीजन में बढ़ रही खतरनाक प्रवृत्ति, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

जबलपुर। मटर तुड़ाई के दौरान बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों को खेतों तक पहुँचाने के लिए मालवाहक वाहनों (लोडिंग व्हीकल) का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। पिकअप, मिनी ट्रक और ऑटो लोडर जैसे वाहनों में मजदूरों को ठूंसकर ले जाने की शिकायतें बढ़ीं तो परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में लोडिंग वाहनों में मानव परिवहन की अनुमति नहीं है। ऐसा पाया गया तो वाहन मालिकों और ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई होगी।

-मजदूरों की ढुलाई, नियमों का सीधा उल्लंघन

विभाग की जांच में कई मालवाहक वाहनों में मजदूरों को असुरक्षित तरीके से ले जाया जाना पाया गया। आरटीओ ने बताया कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि कोई ड्राइवर मजदूरों को मालवाहक वाहन में बैठाकर ले जाता पाया गया, तो भारी जुर्माना लगेगा

-वाहन जब्त भी किया जा सकता है 

परिवहन विभाग ने किसानों और ठेकेदारों से अपील की है कि केवल अधिकृत यात्री वाहनों का उपयोग करें। मजदूरों को भी सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ऐसे वाहनों में सफर करने से इनकार करें। विभाग ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सघन निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों में मजदूर मिले, उनके कटे चालान इसका स्पष्ट संकेत हैं कि विभाग इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आरटीओ श्री रघुवंशी  का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लोडिंग वाहनों में सफर कराना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा।

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