नई दिल्ली. रेलवे ने ई-पास और पीटीओ पर मुफ्त यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों के लिए नए नियम जारी किए हैं। ई-पास/पीटीओ पर यात्रा करते समय, कर्मचारी या पात्र परिवार के सदस्यों को ई-टिकट साथ रखना जरूरी होगा। यह टिकट मोबाइल में डिजिटल रूप में या प्रिंटआउट के रूप में टीटीई (ट्रेन टिकट परीक्षक) को दिखाना होगा।
टिकट प्रस्तुत न करने पर आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार ?50 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। अब केवल ई-पास/पीटीओ दिखाकर यात्रा करना पूरी तरह अवैध है। पहचान पत्र: ई-पास/पीटीओ पर यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
पूरे ग्रुप पर पड़ेगा असर
यदि यात्रियों के समूह में से किसी एक के पास भी वैध पहचान पत्र नहीं पाया जाता है, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा करता माना जाएगा और उसी के अनुसार वसूली भी की जाएगी। ये नए नियम रेलवे कर्मचारियों को उनकी मुफ्त यात्रा सुविधाओं का उपयोग करते समय अधिक जवाबदेह और औपचारिक बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

