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प्राणघातक हमले करने पर सात वर्ष का कारावास

  


अदालत ने ढ़ाई हजार का जुर्माना भी लगाया 


 जबलपुर : अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने महिला पर प्राणघातक हमला करने के आराेपित जबलपुर निवासी गोलू उर्फ अमित चौरिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही ढ़ाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि एक मार्च, 2015 को 27 वर्षीय आरोपित ने सुशील बडगैयां को घर पर अकेला पाकर उन पर मसाला पीसने वाले पत्थर से जानलेवा हमला किया था। आरोतिप ने सुशीलाबाई पर ताबड़तोड़ वार किये थे, जिससे वे बुरी तरह खून से लथपथ होकर घायल हो गई थीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित उनके घर में रखी लोहे की पेटी से रजिस्ट्री के कागज, एटीएम, चेक बुक व अन्य मूल्यवान दस्तावेज उठाकर ले गया था। उक्त मामले की शिकायत रांझी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सजा सुना दी।

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