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सिविल जज के इंटरव्यू तय तारीख पर होंगे पर अंतिम फैसला कोर्ट करेगा

 


भर्ती में आरक्षण का उल्लंघन होने पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर। सिविल जज भर्ती के 31 उम्मीदवारों के 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर होने वाले इंटरव्यू को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा है कि ये इंटरव्यू याचिका पर होने वाले फैसले के अधीन रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर 6 नवम्बर को आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट्स यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सोशल जस्टिस की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रवेश स्तर) के 199 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी हुआ था। याचिका में आरोप है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम अंकों की योग्यता संबंधी नियमों को बदला गया, जो अवैधानिक है। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि इस याचिका में आरक्षित वर्ग का एक भी ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया, जिसके अंक 45 प्रतिशत से ज्यादा रहे हों और उसे इंटरव्यू के लिए न बुलाया गया हो। बेंच ने कहा कि इस मामले पर आगे और सुनवाई होनी है और यदि कोई हस्तक्षेप का ठोस कारण सामने आएगा तो कोर्ट उस पर उचित आदेश पारित करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र कुमार शाह और उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से अधिवक्ता दीपक अवस्थी हाजिर हुए।


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