डॉग के केस में बोला हाईकोर्ट,मालिक की याचिका की गयी खारिज
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक डॉग से जुड़ी याचिका पर माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि चूंकि पड़ौसियों को डॉग के होने से परेशानी हो रही है इसलिए डॉग के मालिक को सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। याचिका सैफ उल हक सिद्दीकी की ओर से दायर की गई थी जिसे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत जूनियर वर्क्स मैनेजर को पड़ोसियों की शिकायत पर फैक्ट्री प्रशासन ने सरकारी क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसे की हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया।
-फैक्ट्री का आदेश ठहराया सही
जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के द्वारा पाले गए डॉग से पड़ोसियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में फैक्ट्री प्रशासन द्वारा क्वार्टर से बेदखली का आदेश सही है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि डॉग को पालने की यदि याचिकाकर्ता पर जिम्मेदारी है और डॉग से उसे इतनी मोहब्बत है तो वह जबलपुर शहर में कहीं भी मकान लेकर उसे निभा सकता है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आवास का मालिक नहीं है बल्कि उसे क्वार्टर परिवार के साथ रहने के लिए आवंटित किया गया है।
-इस आदेश को दी गयी थी चुनौती
बीते दिनों से सैफ उल हक सिद्दीकी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि व्हीकल फैक्ट्री के सेक्टर 2 में उसे सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन पड़ोसियों की शिकायत पर फैक्टरी प्रशासन ने क्वार्टर खाली करने के आदेश इसलिए दिए थे कि उन्होंने अपने घर में कई डॉग्स को पाल रखा है, यह आदेश फैक्ट्री का अवैधानिक है।