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अवैध रेत जब्त होती है,पर माफिया पर आंच नहीं आती

 सबकी आंखों में धूल झौंक रहा सरकारी सिस्टम,एनजीटी के निर्देशों भी ठेंगे पर, जांच कमेटियों ने भी माना, अवैध उत्खनन से पर्यावरण को बड़ा नुकसान

जबलपुर। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन की बढ़ती रफ्तार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि खनिज विभाग की भूमिका नि:संदेह संदिग्ध है। हालाकि, एनजीटी लगातार निर्देश दे रहा है,लेकिन अमला सतही पालन कर चुप बैठ जाता है। इधर माफिया बेलगाम होकर रेत निकाल रहा है। कभी-कभार रेत जरूर जब्त होती है,लेकिन माफिया के काले चेहरे कभी पकड़ में नहीं आते।  एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार, बरगी बांध से लेकर नर्मदा नदी के तट तक रेत माफिया बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं। ये माफिया आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर सीधे नदी के तल से रेत निकाल रहे हैं, जो साफ तौर से पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। इस अवैध व्यापार का केंद्र बने क्षेत्रों में बरगी के बासा पारा, सालीबाड़ा, गौरीघाट के भीटोनी, जामताड़ा और छिवला जैसे इलाके प्रमुख हैं।

-समिति ने माना,कायदे सिर्फ कागजों में

दरअसल, गंभीर स्थिति को देखते हुए एनजीटी की केंद्रीय पीठ ने एक संयुक्त समिति का गठन किया था। इस समिति में जबलपुर के कलेक्टर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति को चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर एक तथ्यात्मक और प्रामाणिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस समिति की रिपोर्ट में बताया है कि अवैध खनन के साथ-साथ नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। नियमों के अनुसार, एक स्थान पर चार ट्रक से अधिक रेत का भंडारण सख्त वर्जित है, लेकिन रेत माफिया खुलेआम बड़ी मात्रा में रेत जमा कर रहे हैं और अनधिकृत डिपो बना रहे हैं।

-कार्रवाई हुई पर एफआईआर नहीं

रिपोर्ट में बताया है कि खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने 4 जुलाई 2025 को ग्राम बसा में एक संयुक्त अभियान चलाया था।  इस अभियान में 55 घन मीटर अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई। हालांकि, मौके पर कोई व्यक्ति या वाहन नहीं मिला, जिससे इसे लावारिस मानकर जब्त कर लिया गया। हालांकि, अवैध खनन और भंडारण के अन्य मामलों में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन के 161 मामलों में 10,239,413 का जुर्माना वसूला गया, जबकि 2025-26 अगस्त तक में 37 मामलों में 5,899,743 का जुर्माना वसूला है। जबलपुर कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए खनिज अधिकारी एके राय को समिति का सदस्य नियुक्त किया था। 


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