अगली सुनवाई 14 नवंबर को,कई नए पहलुओं पर होगी बात
जबलपुर। एक न्यायालय के आदेश पर दूसरे न्यायालय का दखल कोई नई बात नहीं है,लेकिन ताजा मामला कई मायनों में पुराने प्रकरणों से अलग है। दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता द्वारा शिवपुरी के अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विवेक शर्मा के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश को लेकर मचे विवाद में अब डिवीजन बेंच ने हस्तक्षेप किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और जस्टिस डीडी बंसल की बेंच ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय को निर्देश दिए हैं कि जस्टिस गुप्ता के विवादित आदेश की डिजिटल फाइल अपलोड की जाए, ताकि उसमें की गई टिप्पणियों का अवलोकन किया जा सके।
-क्या है पूरा मामला
12 सितंबर 2025 को जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता ने एक आदेश पारित कर शिवपुरी एएसजे विवेक शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। यह मामला एक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा था, जिसमें एएसजे शर्मा ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। बाद में आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस गुप्ता की बेंच में हुई। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जस्टिस गुप्ता के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया है। उन्होंने इस आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि जस्टिस गुप्ता की टिप्पणियां अभद्र और अनुचित थीं।