अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

 
मुंबई.
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका देते हुए कहा है कि यदि वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

दरअसल, दंपति ने अदालत से अमेरिका के लॉस एंजिलिस सहित कुछ अन्य देशों में यात्रा की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि उनके जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पहले उन्हें कारोबारी दीपक कोठारी को बकाया राशि चुकानी होगी। कोठारी का आरोप है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने व्यापारिक निवेश के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपये लिए, परंतु यह रकम वापस नहीं की और निजी ख़र्चों में इस्तेमाल कर ली।

आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने शिल्पा शेट्टी के घर जाकर लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की थी। टीम ने इस दौरान कई दस्तावेज़ों की जांच की। शिल्पा ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया है और कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित सभी कागज़ात सौंप दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, राज कुंद्रा के विदेश जाने पर पहले से ही रोक है क्योंकि एजेंसियों ने उनके ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। अब कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद, दोनों के लिए विदेश यात्रा तभी संभव होगी जब वे अदालत में 60 करोड़ रुपये जमा करा दें। फिलहाल, इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है और आने वाले दिनों में राज कुंद्रा से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है।

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